यह सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है: क्या LIC प्रीमियम पर टैक्स बचता है? सीधा जवाब: हाँ, बचता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट: अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनी है, तो आप धारा 80C के तहत LIC प्रीमियम पर Rs 1,50,000 तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। यह छूट PPF, EPF, ELSS और अन्य निवेशों के साथ मिलाकर कुल Rs 1.5 लाख की सीमा में है।
शर्त 1: प्रीमियम राशि Sum Assured के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपका Sum Assured Rs 5 लाख है, तो Rs 50,000 तक का वार्षिक प्रीमियम ही छूट के योग्य है। Rs 50,000 से ज्यादा प्रीमियम पर अनुपात में कम छूट मिलती है।
शर्त 2: जीवनसाथी और बच्चों के प्रीमियम पर भी आप छूट ले सकते हैं। माता-पिता के प्रीमियम पर नहीं।
मैच्योरिटी पर टैक्स: धारा 10(10D) के तहत LIC मैच्योरिटी राशि टैक्स-फ्री होती है, अगर वार्षिक प्रीमियम Rs 2.5 लाख से कम है। Rs 2.5 लाख से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों पर 2023 के बाद मैच्योरिटी कर योग्य है।
नई टैक्स व्यवस्था में: अगर आपने New Tax Regime चुनी है, तो 80C की कोई छूट नहीं मिलती। हालाँकि नई व्यवस्था में टैक्स दरें कम हैं, इसलिए तुलना करके निर्णय लें।
सलाह: पुरानी टैक्स व्यवस्था में Rs 1.5 लाख का पूरा 80C लाभ उठाएं। LIC प्रीमियम + PPF + ELSS का सही मिश्रण बनाएं। 9415313434 पर कॉल करें, मैं आपकी आय के अनुसार सबसे अच्छी टैक्स बचत रणनीति बताऊंगा।