सिंगल प्रीमियम: एकमुश्त भुगतान, पूरी अवधि कवर। रेगुलर प्रीमियम: वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही।

सिंगल प्रीमियम कब लें: विरासत, बोनस, या संपत्ति बिक्री की राशि पर। Section 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री (Rs 5 लाख तक एकल प्रीमियम)।

Tax नोट: मार्च 2023 के बाद, Rs 5 लाख से अधिक सिंगल प्रीमियम पर मैच्योरिटी टैक्सेबल।

IRR तुलना: सिंगल प्रीमियम में आमतौर पर 0.3-0.5% अधिक IRR। 9415313434 पर कॉल करें।