पॉलिसीधारकों से सबसे सामान्य प्रश्न: 'अजय सर, LIC से मिलने वाले पैसे पर टैक्स लगेगा क्या?' उत्तर प्लान के प्रकार और पॉलिसी जारी होने की तारीख पर निर्भर करता है।
धारा 10(10D) के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसी से मिलने वाली राशि, मैच्योरिटी, सर्वाइवल, या डेथ बेनिफिट, टैक्स से मुक्त है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।
शर्त 1: बीमा राशि वार्षिक प्रीमियम की कम से कम 10 गुना होनी चाहिए। अप्रैल 2012 के बाद जारी पॉलिसियों के लिए यह अनिवार्य है। यदि बीमा राशि 10 गुना से कम है, तो अतिरिक्त लाभ पर टैक्स लगता है।
शर्त 2: पॉलिसी 2 वर्ष से पहले सरेंडर न हो। अगर पहले सरेंडर किया तो सरेंडर मूल्य पूरी तरह टैक्सेबल होता है।
शर्त 3: ULIP पर ₹2.5 लाख से अधिक वार्षिक प्रीमियम पर मैच्योरिटी टैक्सेबल है (Finance Act 2021)। यह जीवन आनंद, जीवन उमंग जैसे पारंपरिक LIC प्लानों पर लागू नहीं होता।
मेरे द्वारा अनुशंसित पारंपरिक LIC प्लानों के लिए मैच्योरिटी राशि पूरी तरह टैक्स फ्री है। डेथ बेनिफिट हमेशा टैक्स फ्री होता है, हर प्लान में, बिना किसी शर्त के।
मैच्योरिटी से संबंधित टैक्स प्रश्नों के लिए 9415313434 पर कॉल करें।